Kotkapura Firing Case Reaches

कोटकपूरा फायरिंग केस चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचा, सुखबीर बादल समेत आरोपी पेश; स्टेटस रिपोर्ट तलब

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Kotkapura Firing Case Reaches

 कोटकपूरा फायरिंग मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष से स्टैटस रिपोर्ट तलब की है l पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और  अन्य सोमवार को यहां की जिला अदालत में पेश हुए l पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई कोटकपूरा से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी गई थी l इससे पहले तक इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदकोट की अदालत में चल रही थी, जिन्होंने मामले मे नामजद आरोपियों को चंडीगढ़ सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे l बचाव पक्ष से वकील राजेश कुमार राय के मुताबिक अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि सभी मामलों में स्टैटस रिपोर्ट दाखिल की जाए l जिससे यह स्पष्ट किया जाए कि जांच पूरी हो चुकी है या अभी लंबित है l इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों को भी निर्देश किया है कि वह इस संबंध में अपने अपने सबमिशन दाखिल करें l इस केस में यह पहली सुनवाई रही l अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की है l
सुनवाई के दौरान आरोपी सुमेध सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए l वही, इससे पहले पिछली अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कार्यवाही उनके निधन के कारण समाप्त हो चुकी है।
यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, कोटकपूरा थाना में दर्ज प्राथमिकी नंबर 129 दिनांक 07.08.2018 और प्राथमिकी नंबर 192 दिनांक 14.10.2015 से जुड़े मामलों को, प्राथमिकी नंबर 130 दिनांक 21.10.2015 के साथ, चंडीगढ़ सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया गया है।
फरीदकोट अदालत ने 2 मई के अपने आदेश में सभी आरोपियों को 12 मई को चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश के अनुरूप है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दो आरोपी पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था, जिनमें ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि अन्य संबंधित मामलों को पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा चुका है।                                                                           
अदालत ने आदेश दिया कि दोनों केस फाइलों को संपूर्ण रूप से तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश फरीदकोट के माध्यम से चंडीगढ़ सेशन कोर्ट भेजा जाए। साथ ही दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए  थे  कि वे 12 मई 2026 को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ की अदालत में उपस्थित होकर आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश प्राप्त करें।
कोटकपूरा पुलिस फायरिंग की घटना 14 अक्टूबर 2015 को हुई थी, जो बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में जून और सितंबर 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। इसी दौरान बेहबल कलां में हुई फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि कोटकपूरा घटना में कई लोग घायल हुए थे।
इस मामले में आरोपी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व गृहमंत्री सुखबीर सिंह बादल, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी, निलंबित आईपीएस परमराज सिंह उमरानंगल, रिटायर्ड एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा, आईजीपी रैंक के अमर सिंह चहल और आईपीएस अधिकारी सुखमिंदर सिंह मान शामिल थे l